रेलमंत्री ने किया “भारतीय रेल निर्माण नियमावली-2023” का विमोचन
प्रयागराज ब्यूरो: केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में “भारतीय रेल निर्माण नियमावली-2023” का विमोचन किया। नियमावली जारी करने के बाद एकत्र जनसमूह को संबोधित करते हुए रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “निर्माण नियमावली भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पुल डिजाइन, अनुबंध प्रबंधन, सुरंग निर्माण, फ्लाईओवर/पुल के नीचे सड़क सहित अनेक कार्यों में सहायक होगी। यह नियमावली हमें दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेल नेटवर्क बनने में सहयोग करेगी।”
श्री वैष्णव ने कहा, “यह वास्तव में प्रसन्नता की बात है कि निर्माण नियमावली अब एक नए रूप में और हमारे समय के अनुरूप है। जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यभार संभाला है, नई रेलवे लाइनों और स्टेशनों के निर्माण सहित रेलवे पर उनका ध्यान मुख्य रूप से रहा है तथा इस मिशन में, यह नियमावली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि नियमावली का पिछला संस्करण पुराना था (लगभग 1960 का) और अब इसमें ईपीसी अनुबंध, पुल निर्माण, सिग्नलिंग का निष्पादन, विद्युत और गैर-इंटरलॉकिंग कार्य आदि सहित नए सुधारों को शामिल किया गया है, जिन्हें नई नियमावली के माध्यम से मानकीकृत किया गया है।”
रेलमंत्री ने इस नियमावली को तैयार करने में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य (इंफ्रास्ट्रक्चर) रूप नारायण सुनकर और उनकी पूरी टीम के काम की भी सराहना की। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान और विभिन्न जोनल रेलों के निर्माण अधिकारियों की टीम ने यह नियमावली तैयार की है। यह नियमावली निर्माण परियोजनाओं को तेज गति से निष्पादित करने के लिए निर्माण अधिकारियों को आवश्यक जानकारी से तैयार करने के भारतीय रेल के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण घटना है।
राष्ट्रीय रेल योजना के अनुसार, भारतीय रेल को वर्ष 2030 तक क्षमता विकसित करनी है, जो बढ़ती मांग को वर्ष 2050 तक पूरा करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय रेल को अपने बुनियादी ढ़ाँचे के निर्माण की गति बढ़ानी होगी, यानि इसमें सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल परियोजनाओं को चालू करना; नई लाइनों का निर्माण; गेज परिवर्तन पूरा करना, मल्टी ट्रैकिंग, स्वचालित सिग्नलिंग और यातायात सुविधा आदि कार्यों को पूरा करना शामिल है।
रेलवे के निर्माण अधिकारियों को मार्गदर्शन देने के लिए, निर्माण के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाली एक नियमावली की आवश्यकता महसूस की गई। नियमावली सरल भाषा में तैयार की गई है जिसे क्षेत्रीय अधिकारी आसानी से समझ सकते हैं।
उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारी एम. एस. हाशमी, #सीपीएम/#कंस्ट्रक्शन/प्रयागराज ने नियमावली के चैप्टर 15 के लेखन में विशेष योगदान प्रदान किया है। उन्होंने भारतीय रेल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, पुणे के प्रोफेसर अविनाश कुमार के सहयोग से “भारतीय रेल निर्माण नियमावली” के प्रबलित सीमेंट कंक्रीट – Reinforced Cement Concrete (#RCC) और ग्रेड सेपरेटर (#Grade-Separators) पर अध्याय तैयार करने में योगदान दिया है।