मध्य रेल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वालों पर त्वरित कार्रवाई
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा करने वाले 38 लाख मामलों से जुर्माने के रूप में 227 करोड़ रुपये वसूले गए
मुंबई: मध्य रेल अपने सम्मानित यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के तहत, अपने पूरे नेटवर्क में अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए अपने उपायों को तेज कर रहा है।
गहन और व्यवस्थित टिकट जाँच अभियानों के माध्यम से, मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं।

मध्य रेल की समर्पित टिकट जाँच टीमों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे, अनुचित या अमान्य यात्रा प्राधिकरण वाले 37.99 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 34.60 लाख यात्रियों को पकड़ा गया था, जो लगभग 10% की वृद्धि है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान जुर्माने के रूप में रिकॉर्ड ₹227.03 करोड़ वसूले गए, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में ₹185.62 करोड़ वसूले गए थे, जो 22% से अधिक की वृद्धि है।

फरवरी 2026 के दौरान, मध्य रेल की टिकट जाँच टीमों ने बिना टिकट यात्रा कर रहे, गलत या अमान्य यात्रा प्राधिकरण वाले 3.65 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि फरवरी 2025 में यह संख्या 3.32 लाख थी, जो लगभग 10% की वृद्धि दर्शाती है।
फरवरी 2026 में अपराधियों से जुर्माने के रूप में ₹23.27 करोड़ वसूले गए, जबकि फरवरी 2025 में यह राशि ₹18 करोड़ थी, जो लगभग 30% की वृद्धि दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के लिए मंडलवार विवरण:
बिना टिकट/वैध टिकट के यात्रा करते पकड़े गए यात्रियों और उनसे वसूल की गई जुर्माने की राशि इस प्रकार है:
- मुंबई मंडल: 16.16 लाख मामलों से ₹71.32 करोड़
- भुसावल मंडल: 8.94 लाख मामलों से ₹75.29 करोड़
- पुणे मंडल: 4.31 लाख मामलों से ₹27.14 करोड़
- नागपुर मंडल: 4.00 लाख मामलों से ₹24.93 करोड़
- सोलापुर मंडल: 2.30 लाख मामलों से ₹10.53 करोड़
- मुख्यालय: 2.28 लाख मामलों से ₹17.82 करोड़
मध्य रेल अनधिकृत यात्रा का पता लगाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाता है, जिसमें स्टेशन चेक, एम्बुश चेक, फोर्ट्रेस चेक, गहन चेक और मेगा टिकट चेकिंग अभियान शामिल हैं। ये अभियान सभी मंडलों में चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों और स्पेशल ट्रेनों के साथ-साथ मुंबई और पुणे मंडल में चलने वाली उपनगरीय ट्रेनों पर भी लागू हैं।
मध्य रेल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे अधिकृत विक्रेताओं द्वारा जारी वैध टिकटों के साथ ही यात्रा करें, या रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटरों से, अथवा एटीवीएम के माध्यम से, या वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करें।
यात्री अपने मोबाइल फोन पर रेल वन ऐप डाउनलोड करके भी टिकट बुक कर सकते हैं।
मध्य रेल यात्रियों से यह भी अनुरोध करता है कि वे फर्जी टिकट बनाने/प्राप्त करने और उन पर यात्रा करने के लिए धोखाधड़ी के साधनों का उपयोग न करें।
यह अपराध भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के तहत दंडनीय है, जिसमें जुर्माना और 7 वर्ष तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।
रेलवे बिना टिकट यात्रा के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा अनुभव मिले।
सुरक्षित यात्रा करें, जिम्मेदारी से यात्रा करें, गरिमापूर्ण यात्रा करें!

