April 8, 2019

अवमानना मामले में असमंजस की स्थिति में रेलवे बोर्ड

अदालत ने मुकर्रर की 4 जनवरी वरीयता पुनर्निधारण की तारीख

अदालत में ‘पर्सनल अपीयरेंस’ से बचने की जुगत लगा रहा रे.बो.

रेल प्रशासन की मनमानी को अदालत आखिर कब तक बर्दास्त करेगी?

सुरेश त्रिपाठी

भारतीय रेल में हुए अरबों रुपये के अधिकारी पदोन्नति घोटाले मेंअदालत के हस्तक्षेप के बाद चारों तरफ घमासान मचा हुआ है. एक तरफ रेलवे बोर्ड इस पूरे मामले पर असहाय दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्रमोटी अधिकारी खेमा भी समझ नहीं पा रहा है कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पार पाया जाए? उधर आर. के. कुशवाहा मामले में कैट/पटना के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग अपनी मुहर लगा दी है तथा अवमानना मामले को कैट/पटना की लगातार सुनवाई और आदेश से रेलवे बोर्ड के साथ-साथ प्रमोटी अधिकारी भी सकते में हैं.

इसके अलावा रेलवे बोर्ड के 6 और 7 दिसंबर 2017 वाले आदेशों पर कैट की 6 बेंचों ने जो स्थगनादेश दिए थे, वह भी धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं. हाल ही में चेन्नई कैट ने अपना स्थगनादेश खत्म कर दिया है. जबलपुर और मुंबई कैट में भी अगले कुछ दिनों में सुनवाई होने वाली है. अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत न मिलने के बाद भारतीय रेल के प्रमोटी अधिकारियों के बीच पर्याप्त हताशा का माहौल व्याप्त है. फिलहाल इस पूरे मामले में पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर सबसे ज्यादा सक्रिय बताया जा है. परंतु जबलपुर कैट से भी यदि स्थगनादेश खत्म हो जाता है, तो प्रमोटी खेमे का बचा-खुचा मनोबल भी टूट जाएगा, क्योंकि दिल्ली में तो सर्वोच्च न्यायालय ही उन पर भारी पड़ रहा है, जबकि उधर पटना/कैट तो रेलवे को सांस भी नहीं लेने दे रहा है.

2 जनवरी को अवमानना याचिका पर सुनवाई के समय पटना/कैट ने रेलवे बोर्ड से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है. परंतु रेलवे के वकीलों ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए यहां एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामले के लंबित होने की दुहाई दी है. इस पर आर. के. कुशवाहा की तरफ सेविद्वान वकील एम. पी. दीक्षित ने दलील दी कि इस अदालत के आदेश के खिलाफ रेलवे न तो उच्च न्यायालय गया है, और न ही रेलवे ने सर्वोच्च न्यायालय में कोई वाद दायर किया है.

विद्वान वकील श्री दीक्षित ने अदालत से यह भी कहा कि अब लगभग 22 महीने बीत भी चुके हैं, और अवमानना याचिका पर लगभग 10 तारीखों में अब तक अदालत के करीब 15 घंटे बरबाद हो चुके हैं. प्रतिवादियों को सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने अदालत में सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे में रेल प्रशासन की मनमानी को अदालत आखिर कब तक बर्दास्त करेगी? इस पर रेलवे की तरफ से वही पुराना घिसा-पिटा जबाब सुनने के बाद अदालत (कैट) ने रेलवे को एक अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया है कि 4 जनवरी तक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाई जाए, अन्यथा चेयरमैन, रेलवे बोर्ड और सेक्रेटरी/रे.बो. को अदालत के समक्ष ‘पर्सनल अपीयरेंस’ के लिए तैयार रहना चाहिए. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी निर्धारित कर दी.

अब इस मामले में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रेलवे बोर्ड के ‘प्रमोटी प्रेम’ में नव-नियुक्त सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड और चेयरमैन, रेलवे बोर्ड अदालत में अपने पर्सनल अपीयरेंस से बचने के लिए क्या जुगत भिड़ाते हैं? वैसे भी ‘प्रमोटी प्रेम’ में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का मामला काफी समय से अटका हुआ है. अन्य केंद्रीय मंत्रालयों में वैधानिक नियम की वजह से अधिकतम दो वर्ष की एंटी-डेटिंग का प्रावधान है, जबकि रेलवे बोर्ड विभागीय प्रमोटी अधिकारियों को धड़ल्ले से बिना किसी स्थायी नियम के पांच वर्षों की एंटी-डेटिंग देता आ रहा है. ये सभी प्रावधान शीर्ष नेतृत्व को भारी असमंजस में डाले हुए हैं. इसलिए अगली 5 जनवरी को इस मामले का ऊंट किस करवट बैठता है, इसका इंतजार सभी को है.