November 28, 2024

सोशल मीडिया पर मिल रही शिकायतों को लेकर रेल प्रशासन सख्त

खराब खाना, खाने में कीड़े-कॉक्रोच आदि पर कैटरिंग ठेकेदारों पर ₹25,000 से एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया

अप्रैल से अक्तूबर 2024 तक 1750 शिकायतों पर ₹25 हजार प्रति ठेकेदार जुर्माना लगाया गया

खाने की जुड़ी 30 शिकायतों के मामले में एक लाख रुपये और एक मामले में ठेकेदार पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

अब तक रेलवे ने 4 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक का ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया है

कैटरिंग के अलावा ट्रेन के कोच-टॉयलेट में गंदगी, गंदे बेडरोल, खराब स्विच, एसी, स्टेशन पर खराब लिफ्ट, स्केलेटर, लाइट खराब होने पर ₹10,000 से ₹20,000 तक त्वरित जुर्माना लगाया जा रहा है

नई दिल्ली: रेल यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान खराब खाना, कोच-टॉयलेट में गंदगी, पानी का अभाव, खराब मोबाइल चार्जिग, गंदा बेडरोल, खराब एसी-लाइट संबंधित शिकायतों का वीडियो-फोटो सीधे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड सहित जोनल-डिविजनल रेल अधिकारी उक्त शिकातयों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। पिछले छह महीने में रेलवे ने सिर्फ कैटरिंग ठेकेदारों पर 4 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक जुर्माना लगाया है। वहीं, ऑनबोर्ड हाउस कीपिंग और अन्य रेल ठेकेदारों पर एक करोड़ से अधिक आर्थिक दंड लगाया गया है।

दरअसल, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों की सेवा में सुधार के लिए रेल मदद पर दर्ज होने वाली शिकायतों की निगरानी-निवारण सहित संबंधित अधिकारी-ठेकेदार पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके तहत रेलवे बोर्ड के कंट्रोल रूम में अधिकारियों की टीम सोशल मीडिया, रेल मदद ऑनलाइन, 139 पर होने वाली शिकातयों 24 घंटे निगरानी कर रही है।

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज होने पर जोनल रेलवे और डिजीवनों में अधिकारी सक्रिय हो जाते हैं। वे यात्री से बात करने के साथ ही उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसके अलावा डिवीजन के अधिकारी तत्काल संबंधित ठेकेदार पर शिकायत की गंभीरता के आधार पर जुर्माना लगाने के निर्देश देते हैं।

उन्होंने बताया कि खराब खाना, खाने में कीड़े-कॉक्रोच आदि पर कैटरिंग ठेकेदारों पर ₹25,000 से एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा रहा है। अप्रैल से अक्तूबर 2024 तक 1750 शिकायतों पर ₹25 हजार प्रति ठेकेदार जुर्माना लगाया गया है। जबकि खाने की जुड़ी 30 शिकायतों के मामले में एक लाख रुपये और एक मामले में ठेकेदार (देहरादून शताब्दी) पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब तक रेलवे ने 4 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक का ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया है।

कैटरिंग के अलावा ट्रेन के कोच-टॉयलेट में गंदगी, गंदे बेडरोल, खराब स्विच, एसी, स्टेशन पर खराब लिफ्ट, स्केलेटर, लाइट खराब होने पर ₹10,000 से ₹20,000 तक त्वरित जुर्माना लगाया जा रहा है। रेल यात्री द्वारा शिकायत संबंधी फोटो-वीडियो डालते ही रेल अधिकारी ठेकेदार पर जुर्माना लगाने के निर्देश दे रहे हैं।

रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच उक्त शिकातयों पर ठेकेदारों से एक करोड़ से अधिक जुर्माना वसूला जा चुका है। इसके साथ ही बार-बार एक ही प्रकार की शिकायत होने अथवा त्वरित समाधान नहीं होने पर डिवीजन के डीआरएम-अधिकारी को चेतावनी दी जा रही है।