टीटीई का क्रूर कृत्य: चलती ट्रेन से महिला को ढ़केला
- एसी कोच में चढ़ी महिला को TTE ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया
- महिला ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसकर गंभीर रूप से हुई घायल
- फरीदाबाद, हरियाणा की घटना, मौत से बाल-बाल बची महिला
- जनरल टिकट लेकर एसी कोच में चढ़ने से कुपित हो उठा था TTE
- टीटीई के विरुद्ध भादंसं की धारा 307 के तहत जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज
फरीदाबाद: घटना 29 फरवरी की है। फरीदाबाद निवासी भावना देवी नामक महिला जल्दबाजी में ट्रेन नं. 11078 झेलम एक्सप्रेस में सामने आए एसी कोच में चढ़ गई। महिला के पास जनरल टिकट था। उसे झाँसी जाना था। इस पर कोच कंडक्टर (टीटीई) उसके ऊपर बुरी तरह नाराज हो गया और गाड़ी से उतरने को कहा। महिला ने कहा कि गाड़ी चलने वाली है, ऐसे में वह अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरे कोच में चली जाएगी। तथापि टीटीई ने उसकी बात नहीं मानी और पहले उसका बैग चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उसके बाद उसे कोच से बाहर धकेल दिया, जिसके चलते वह ट्रेन एवं प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में जा फँसी। इससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और शरीर पर गंभीर चोटें भी आई हैं। वह मरते-मरते बची।
महिला द्वारा जीआरपी फरीदाबाद को दिया गया बयान इस प्रकार है-
मैं भावना देवी पत्नी मनोज निवासी म.नं. R-274 SGM नगर फरीदाबाद उम्र 40 साल बयान करती हूँ कि मै उपरोक्त पते की रहने वाली हूँ, विवाहित और बाल बच्चेदार अनपढ़ हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ। आज दिनाँक 29.02.2024 को मैं अपनी रिश्तेदारी की शादी में जाने के लिए रेलवे स्टेशन फरीदाबाद से झांसी का जरनल टिकट लेकर झांसी जाने के लिए समय करीब 12.15 बजे रेलवे स्टेशन फरीदाबाद से गाड़ी झेलम एक्सप्रेस में जाने के लिए सामने आए एसी कोच मे चढ़ गई थी। मेरी बेटी शिल्पा आयु 17 साल भी मुझे गाड़ी में बैठाने मेरे साथ आई थी। एसी-1 कोच में ड्यूटी पर तैनात #TTE ने मुझे कहा कि एसी डिब्बे में क्यों चढ़ गई, अभी डिब्बे से नीचे उतरो। मैंने कहा गाडी चलने वाली है, आगे डिब्बा बदल लूंगी। मेरे पास जरनल टिकट है, मै जुर्माना देने को भी तैयार हूँ, परंतु वह TTE आवेश में आ गया और गुस्से मे कहने लगा कि डिब्बा बदलो, नहीं तो ट्रेन से बाहर फेंक दूँगा।
मैंने अगले स्टेशन पर डिब्बा बदलने का आग्रह किया। गाडी प्लेटफार्म पर चलने लगी। TTE ने मेरा बैग सामान नीचे फेंक कर जान से मारने की नीयत से मुझे चलती गाड़ी से धक्का दे दिया जिससे मैं ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंस गई। मेरी बेटी व अन्य ने मुझे बचाया। इस दौरान मुझे दाहिने हाथ के अंगूठे, सिर, कूल्हे व पैर में चोटें आई हैं। झेलम एक्सप्रेस ट्रेन के AC-1 कोच के ड्यूटी पर तैनात TTE ने मुझे जान से मारने की नीयत से रेलवे स्टेशन फरीदाबाद पर ट्रेन से धक्का मारकर चोट पहुँचाई है। TTE के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। रेल का जरनल टिकट भी मैंने आपको पेश किया है। मैंने अपना बयान होशहवास में लिखवाया है। SD- LTI भावना शिल्पा, ATTESTED SUDESH KUMARI L/ASI 1220 PS/GRP/FBD DT 29.02.2024।
कार्यवाही पुलिस–सेवा में, श्रीमान SHO साहब थाना GRP फरीदाबाद निवेदन है कि आज दिनाँक 29.02.2024 को बा हवाला रपट नं. 13 समय 13-40 बजे एक मेमो रेलवे DYSS फरीदाबाद बजरिया रेल कर्मचारी थाना में प्राप्त हुआ, जो मेमो रेलवे बा मजबुन जेल है:- DATE 29.02.2024 12-25 सेवा में HOSPITAL INCHARGE एवं RPF/FDB व GRP/FDB 11078 के गार्ड प्रदीप मिश्रा (HQ JHS M NO 9794825127) ने सूचित किया कि एक महिला बच्चे के साथ गाड़ी से गिर गई है। उक्त को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही हेतु सुचनार्थ SD उप स्टेशन अधीक्षक फरीदाबाद
मजमून मेमो से मामला महिला बच्चे के साथ ट्रेन से गिरने और उपचार के लिए BKH फरीदाबाद भेजने का पाया जाने पर L/ASI के साथ भावना देवी पत्नी मनोज BKH फरीदाबाद पहुँची। डाक्टर ने भावना को UNFIT FOR STATEMENT तहरीर किया है तथा MLR NO. 94 SP CH2024 DATED 29.02.2024 एवं मेडिकल रिपोर्ट L/ASI के हवाले किया। भावना को ESIC हॉस्पिटल फरीदाबाद में इलाज हेतु दाखिल किया गया। ऑन ड्यूटी डाक्टर ने भावना देवी को बयान देने के लिए फिट करार दिया। तत्पश्चात् भावना देवी ने अपना बयान 29.02.2024 को दर्ज करवाया।
महिला की मेडिकल रिपोर्ट
भावना देवी को डाक्टर ने चार चोट नं. 1 A LACERATED WOUND ON RIGHT THUMB NAIL ABSENT ADV X RAY RIGHT HAND AP LAT , ORTHO SURGEON OPINION NOI-KUO KOW BLUNT .P DOI-WITHIN 24 HOURS 2 BROWNISH ABRASION OF SIZE 6CM X1CM ON ABDOMEN WITH NO ACTIVE BLEED PRESENT ADV XRAY USG WHOLE ABDOMEN AND PELVIS AP LAT ORTHO SURGEON OPINION NOI-KUO.KOW BLUNT, P DOI-WITHIN 24 HOURS 3 PAIN IN RIGHT HIP WITH ON EXTERNAL VISIBLE INJURY SEEN ADV X RAY RIGHT HIP AP LAT, ORTHO SURGEON OPINION NOI-KUO. KOW BLUNT,P DOI-WITHIN 24 HOURS 4. PAIN AND SWELLING IN OCCIPITAL REGION OF HEAD WITH NO ACTIVE BLEED PRESENT ADV NCCT HEAD SURGEON OPINION NOI-KUO. KOW BLUNT,P DOI-WITHIN 24 HOURS तहरीर है जो MLR उपरोक्त व बयान भावना देवी से मामला धारा 307 IPC का होना पाया गया।
महिला का बयान दर्ज करने और मेडिकल कराए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया। दिनाँक 29.02.2024 को रेलवे स्टेशन फरीदाबाद पर गाड़ी नं. 11078 झेलम एक्सप्रेस में फरीदाबाद ऑन ड्यूटी टीटीई द्वारा जान से मारने की नीयत से धक्का देकर चोट पहुँचाने बारे में उसके खिलाफ धारा 307 IPC का मामला पाए जाने पर मुकदमा नं. 21/2024 धारा 307 IPC दर्ज करके FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक रेलवेज हरियाणा अम्बाला छावनी एवं मजिस्ट्रेट फरीदाबाद, DCP क्राइम फरीदाबाद, DSP/GRP फरीदाबाद वाया ईमेल भिजवाई गई।
बहरहाल, इतना बड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने और एक महिला को लगभग जान से मार डालने का प्रयास करने वाले टीटीई की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे के लोग उसे बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जबकि जीआरपी ने भी अब तक उसे गिरफ्तार करने की कोई खास तैयारी नहीं दिखाई है। फरीदाबाद निवासी पैसेंजर एमिनिटी कमेटी के पूर्व सदस्य डॉ अशोक त्रिपाठी ने इस मामले से जीएम/उ.रे. शोभन चौधुरी को अवगत कराया है और महिला की यथासंभव सहायता करने तथा दोषी टीटीई के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की माँग की है।
एक वरिष्ठ रेल अधिकारी का मानना है कि “प्रशासनिक अनुशासन रेल से लापता हो गया है। यदि 24 घंटे के अंदर टीटीई की पहचान नहीं हुई, तो #SrDCM को सस्पेंड कर देना चाहिए। और 48 घंटे में #TRS को, तथा 72 घंटे में #PCCM को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। तभी इनमें डर पैदा होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई और त्वरित निर्णय के अभाव में रेल भगवान भरोसे चल ही रही है!”