इटारसी स्टेशन के स्वास्थ्य निरीक्षक को पांच साल का कठोर कारावास
भोपाल: विशेष न्यायालय सीबीआई भोपाल के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने अपराध क्रमांक RC0082007A0010, विशेष प्रकरण सीबीआई – 01/2008 में अभियुक्त डी. सी. अग्रवाल, स्वास्थ्य निरीक्षक, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इटारसी को दोषसिद्ध मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में इटारसी रेलवे स्टेशन के स्वास्थ्य निरीक्षक डी. सी. अग्रवाल अभियुक्त ने मैसर्स रौनक सिक्योरिटी एंड लेबर सप्लायर्स के हरदा एवं इटारसी के सफाई ठेके के बिल प्रोसेस करने की एवज में ₹9,000/- की रिश्वत की मांग की थी; जिस पर सीबीआई एसीबी भोपाल की टीम ने डी. सी. अग्रवाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
दि. 19/04/2022 को सीबीआई विशेष न्यायालय ने धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹5000/- जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही सीबीआई विशेष न्यायालय ने धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा ₹5000/- का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई की ओर से प्रकरण में अभियोजन की कार्यवाही का संचालन डॉ मनफूल विश्नोई, लोक अभियोजक ने की।