महाराष्ट्र में कोविड नियमों में ढ़ील, पर लोकल ट्रेन में कॉमन मैन अब भी प्रतिबंधित
महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार, 2 अगस्त को जारी नये कोविड दिशा-निर्देशों के तहत 22 जिलों में नियमों में थोड़ी शिथिलता की है। परंतु मुंबई की लोकल ट्रेनों में कॉमन मैन के प्रवेश को अब भी प्रतिबंधित रखा है।
राज्य सरकार ने “ब्रेक द चेन” के अंतर्गत जारी नये कोविड दिशा-निर्देशों के तहत 11 जिलों में पूर्ववत प्रतिबंध जारी रखा है। जबकि 22 जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में थोड़ी ढ़ील दी है।
जिन 11 जिलों में पूर्ववत् प्रतिबंध लागू रहेंगें। इन जिलों में जून में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतिबंध जारी रहेंगे। इनके नाम निम्मलिखित हैं – पालघर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़,
सिंधुदुर्ग, सातारा, अहमदनगर जिलों में प्रतिबंधों को लेकर स्थानीय आपदा प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
मुंबई, मुंबई उपनगर और ठाणे जिले को लेकर स्थानीय आपदा प्रबंधन निर्णय लेगा।
शेष 22 जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में ढ़ील दी गई है।
सभी दुकानें (शॉपिंग मॉल सहित) सप्ताह में रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी और रविवार को बंद रहेंगे।
बगीचे और खेल के मैदान खुले रहेंगे।
सभी सरकारी और निजी कार्यालय
पूरी क्षमता से चलेंगे। आवाजाही में भीड़ न हो, इसका ध्यान रखना होगा।
वर्क फ्रॉम होम करने वाले कार्यालय चलते रहेंगे।
कृषि कार्य, सिविल वर्क, औद्योगिक कार्य, ट्रांसपोर्टर्स नियमित कार्य करेंगे।
जिम, योग सेंटर, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बगैर एयर कंडीशनर के 50% क्षमता से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार को दोपहर 3 बजे तक और रविवार को बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर और मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
स्कूल-कॉलेजों के लिए शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षण विभाग के आदेश लागू होंगे।
सभी रेस्टोरेंट 50% क्षमता से दोपहर बाद 4 बजे तक खुले रहेंगे। पार्सल नियमित चालू रहेंगे।
लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रात 9 बजे से सबेरे 5 बजे तक लागू रहेगा।
जन्मदिन, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम, चुनाव, चुनाव प्रचार, रैली, प्रदर्शन भीड़ न हो, इसका पालन करते हुए जारी रहेंगे।
कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेन में जन सामान्य का प्रवेश अब भी प्रतिबंधित रखा है। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इसमें अधिवक्ता और न्यायालय कर्मियों को प्रवेश दिया जाएगा। परंतु सामान्य लोगों के लिए अब भी प्रवेश निषिद्ध ही है। जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ली हैं, उनको लोकल ट्रेन में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा सकता? उच्च न्यायालय के इस प्रश्न का उत्तर अब 5 अगस्त को राज्य सरकार को देना है।
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