विदेशी पर्यटक कोटा के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई – मध्य रेल ने 39 मामले पकड़े और ₹3.56 लाख जुर्माना वसूला
मुंबई: बिना वैध सहायक दस्तावेजों के यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों की बुकिंग में अनियमितताओं का पता चलने के बाद मध्य रेल ने विदेशी पर्यटक (एफटी) कोटा के दुरुपयोग के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।
यह मामला दिनांक 04.02.2026 को गाड़ी संख्या 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस में सामने आया, जहां कुछ भारतीय यात्री, विदेशी पर्यटकों के लिए अनिवार्य दस्तावेजों के बिना एफटी कोटा टिकटों पर यात्रा कर रहे थे।
एफटी कोटा के तहत भविष्य की तिथियों वाली बुकिंग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। जांच में पता चला कि दिनांक 24.04.2026 से दिनांक 11.06.2026 की अवधि के लिए 31 ट्रेनों में मध्य रेल के 174 मूल पीएनआर (#PNR) एफटी कोटा के तहत जारी किए गए थे।
एफटी कोटा टिकटों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए मध्य रेल के टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा विशेष जांच की गई। इन अभियानों के दौरान, एफटी कोटे के दुरुपयोग से बुक किए गए 39 PNR पाए गए।
कुल 121 यात्रियों को अनियमित रूप से यात्रा करते हुए पकड़ा गया। उन पर मौजूदा नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया गया और जुर्माने के रूप में ₹3,56,916 वसूले गए। यात्रियों को बर्थ पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई, जिन्हें बाद में RAC/प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों को आवंटित कर दिया गया।
इन बुकिंग में किसी अधिकृत बुकिंग एजेंट की संलिप्तता का पता लगाने के लिए #IRCTC से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। एफटी कोटे के तहत अनधिकृत बुकिंग में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान के लिए जांच जारी है।
अयोग्य कोटे के तहत टिकट बुक करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। यात्रियों को उस कोटे के लिए आवश्यक वैध पहचान पत्र और सहायक दस्तावेज साथ रखने होंगे जिसके तहत टिकट बुक किया गया है।
मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे ऐसी किसी भी जानकारी को निकटतम ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मियों को या 139 पर या रेल मदद ऐप के माध्यम से सूचित करें/साझा करें।
मध्य रेल सभी यात्रियों से यह भी अपील करता है कि यात्रा करने से पहले अपने टिकटों की सत्यता और वैधता सुनिश्चित कर लें।

