जीएम मीटिंग में हुई चर्चा के संदर्भ में सर्वसामान्य रेलकर्मियों के लिए जानकारी

हाल ही में हुई जीएम मीटिंग के संदर्भ में सभी रेलकर्मियों को सूचित किया जाता है कि आगामी दिनों में विजिलेंस विभाग द्वारा किसी भी स्थान पर बिना पूर्व सूचना के जाँच, ऑडिट, आकस्मिक निरीक्षण, क्रॉस चेकिंग तथा सत्यापन किया जा सकता है।

अतः सभी डिपो इंचार्ज/अनुबंध संबंधित SSE/JE को निर्देशित किया जाता है कि वे विजिलेंस दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बनाकर रखें—विशेषकर स्टोर्स एवं कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मामलों में—ताकि ऐसे निरीक्षणों के दौरान कोई भी अनियमितता न पाई जाए।

विजिलेंस सिस्टम में सुधार एवं मैकेनिकल विभाग के निर्देश (संक्षिप्त संकलन)

संदर्भ:
  • (i) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2023/EnHM/26/02/System Improvement दिनांक 07.04.2023
  • (ii) मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी पत्र एवं विजिलेंस निर्देश
  • (iii) संकलित विजिलेंस केस स्टडी एवं निवारक जाँच (2024–25)

संविदा स्टाफ की उपस्थिति एवं मॉनिटरिंग

  • संविदा स्टाफ की बायोमेट्रिक उपस्थिति नॉन-एडिटेबल फॉर्मेट (जैसे PDF) में रखी जाए।
  • टच-लेस फेस-रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक मशीन लागू की जाए (अन्य स्थानों पर पहले से प्रचलित)।
  • उपस्थिति प्रत्येक शिफ्ट (प्रवेश और निकास) में प्रतिदिन दर्ज की जाए।
  • स्कोरकार्ड बुकलेट को अल्फ़ा-न्यूमेरिकल नंबरिंग दी जाए, इन्हें मनी-वैल्यू दस्तावेज़ माना जाए तथा रजिस्टर में अंकित कर ट्रेसबिलिटी रखी जाए।
  • गैर-अनुपालन की स्थिति में इसे गंभीर माना जाएगा एवं DAR कार्रवाई की जाएगी।
  • प्रत्येक स्कोरकार्ड की तीन प्रतियाँ हों (ठेकेदार, निष्पादन SSE/JE एवं बिलिंग अधिकारी के लिए)।
  • उपस्थिति एवं स्कोरकार्ड की स्कैन कॉपी प्रतिदिन ई-ऑफिस/ई-मेल के माध्यम से MIS सेल को भेजी जाए।
  • OBHS स्टाफ का डिफॉल्टर डेटाबेस तैयार कर डिवीजन के साथ साझा किया जाए।
  • जियो-लोकेशन टैगिंग एवं पहले/बाद की फोटो सहित बायोमेट्रिक उपस्थिति OBHS अनुबंधों में सुनिश्चित की जाए।

HRMS एवं पर्सनल मामलों में विजिलेंस टिप्पणियाँ

  • #HRMS में प्रविष्टि किए बिना मस्टर रोल में अवकाश दर्ज करने की गड़बड़ी पाई गई। कड़ी जाँच आवश्यक।
  • कम्पेंसटरी रेस्ट (CR) स्वीकृति में अनियमितताएँ – HRMS में “क्रेडिट” तंत्र का अभाव है, सुधार हेतु #CRIS को प्रस्ताव भेजा गया।

सामान्य गलतियाँ

  • अप्रविष्ट अवकाश लेजर, अपडेट न होना, LWP एवं अनुपस्थिति का गलत वर्गीकरण।
  • मस्टर में अनियमित क्लोजिंग, ओवरराइटिंग, अनुचित कस्टडी।
  • मूवमेंट रजिस्टर के बिना फर्जी टीए दावे।
  • क्वार्टर/एचआरए का दुरुपयोग (दोहरी अधिभोग, समय से अधिक रोक, सबलेटिंग)।
  • DAR मामलों में NIP का कार्यान्वयन न होना।

अनुबंध प्रबंधन–OBHS एवं लिनेन

#OBHS अनुबंध
  • रसायनों की आपूर्ति/अल्प आपूर्ति पाई गई जबकि लागत अनुमान में सम्मिलित थी।
  • केवल ₹100 प्रति रसायन दंड अपर्याप्त; नए अनुबंधों में रिकवरी क्लॉज जोड़ा गया।
  • निष्पादन में अनियमितता – जारी की गई सामग्री की मात्रा खाली छोड़ी गई परंतु पर्यवेक्षक ने हस्ताक्षर किए।
  • कार्रवाई – बिल से रिकवरी एवं संबंधित स्टाफ के विरुद्ध DAR।

मैकेनिकल विभाग – DOs & DONTs

DOs (क्या करें):
  • HSD तेल की मात्रा का मिलान इनवॉइस, लेजर, जारी एवं क्लोजिंग से करें।
  • फ्लो मीटर/ग्लो रॉड से तेल निर्गम का सत्यापन करें।
  • रेलवे बोर्ड मानकों के अनुसार स्टॉक वेरिफिकेशन करें।
  • स्क्रैप, कंज्यूमेबल्स एवं स्टोर्स का सही लेखा-जोखा रखें।
  • चोरी एवं पिल्फरेज की रिपोर्ट समय पर करें।
  • संविदा स्टाफ की उपस्थिति MIS सेल को प्रतिदिन भेजें।
  • भरे हुए स्कोरकार्ड की स्कैन कॉपी प्रतिदिन MIS सेल को भेजें।
  • OBHS स्टाफ एवं सामग्रियों की सही तैनाती सुनिश्चित करें।
DONTs (क्या न करें):
  • बिना सील/प्रमाण पत्र जाँच के आपूर्ति स्वीकार न करें।
  • रिजेक्टेड सामग्री को स्वीकृत सामग्री में न मिलाएँ।
  • HSD/ल्यूब ऑयल हानि सीमा से अधिक अनुमति न दें।
  • जॉब हिस्ट्री कार्ड के बिना इंसेंटिव न दें।
  • OBHS अनुबंध में ब्लैंक शीट पर हस्ताक्षर न करें।
  • संविदा स्टाफ को एक साथ कई अनुबंधों में कार्य न करने दें।
  • स्क्रैप निस्तारण में उपयोगी पुर्ज़े मिश्रित न हों।
  • उपभोग्य सामग्रियों का दुरुपयोग न करें अथवा निजी मरम्मत की अनुमति न दें।
  • यदि अत्यावश्यक हो और डिपो पर संभव न हो तो ही प्रमाणपत्र सहित अनुमति दें।