August 21, 2022

वैकल्पिक है यात्रियों के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना और बर्थ बुक करना!

ट्रेन में यात्रा करने वाले पांच साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम में कोई बदलाव नहीं

5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति है, यदि कोई बर्थ बुक नहीं की गई है तो..

नई दिल्ली (पीआईबी): हाल ही में समाचार माध्यम के एक हिस्से में ऐसी रिपोर्ट आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेल ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है। इन खबरों में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को भी ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट लेना होगा।

ये समाचार सामग्री और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेल ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग से संबंधित नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक कराने का विकल्प दिया गया है। और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं, तो यह सुविधा निशुल्क है, जैसे पहले हुआ करती थी।

रेल मंत्रालय के दि. 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि, अलग बर्थ या सीट (चेयर कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अलग बर्थ की मांग नहीं की जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट की मांग की जाती है, तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने संबंधित मीडिया ग्रुप के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की, अथवा ऐसा करना आवश्यक क्यों नहीं समझा, जिसने सबसे पहले यह फर्जी खबर प्रकाशित की थी? केवल एक साधारण स्पष्टीकरण जारी करके क्या रेलवे के दायित्व की इतिश्री हो गई? इसी तत्परता से रेल मंत्रालय – भ्रष्टाचार, जोड़-तोड़, पक्षपात, भेदभाव, जातिवाद और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक ही जगह लंबे समय से पोस्टिंग संबंधी खबरों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? रेल मंत्रालय को इन मुद्दों पर भी एक स्पष्टीकरण या शुद्धि-पत्र अविलंब जारी करना चाहिए! -संपादक

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