विधि अनुभाग, झांसी मंडल: वर्ष 2021 में निस्तारित 122 में से रेलवे के पक्ष में रहे 118 प्रकरण
उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मंडल, कार्मिक विभाग के अंतर्गत विधि अनुभाग द्वारा वर्ष 2021 में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में अत्यंत सराहनीय कार्य निष्पादन किया गया। कार्मिक अनुभाग, झांसी मंडल में मुख्य विधि सहायक के कुल 8 स्वीकृत पद हैं। परंतु वर्तमान में यहां केवल 2 विधि सहायक पदस्थ हैं।
इस भारी कार्मिक कमी के बावजूद विधि अनुभाग द्वारा निरंतर कार्य करते हुए लम्बित प्रकरणों में सभी लम्बित कार्यों का सम्पादन किया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2021 में कुल 118 प्रकरण रेलवे के पक्ष में निर्णीत हुए, जो कि कुल निस्तारित 122 प्रकरणों का 96.72 प्रतिशत रहा।
इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायालय की अवमानना (कंटेम्प्ट) के 9 प्रकरण भी विधि अनुभाग द्वारा की गई विधिवत कार्यवाही से रेलवे के पक्ष में निर्णीत हुए हैं।
विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किए गए निर्देशों (डायरेक्शंस) का अनुपालन, न्यायालयों द्वारा दी गई समय-सीमा में निस्तारित किए गए। वर्तमान में कोई भी निर्देश (डायरेक्शन) लम्बित नहीं है। वर्तमान में, झांसी मंडल में कुल 1004 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं, जिनकी निगरानी भी विधि अनुभाग द्वारा लगातार की जा रही है।
वर्ष 2021 में कुल 84 नए प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किए गए, जिनमें अधिकतर प्रकरणों में जबावदावा दाखिल किया जा चुका है। लगभग 245 से अधिक मामलों में बैंक गारंटी, मुख्तारनामा, क्षतिपूर्ति बांड को विदीक्षित किया गया, ताकि रेलवे के कार्य समयानुसार पूर्ण किए जा सकें।
इसके साथ ही ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें विधिक राय की आवश्यकता रही, विधि अनुुभाग द्वारा विधि अनुरूप रेलवे के हित में विधिक राय दी गई, जिससे काफी अधिक मामलों को न्यायालयों में जाने से पूर्व ही कार्यालय स्तर पर ही निस्तारण सम्भव हो सका।
मंडल रेल प्रबंधक, झांसी आशुतोष ने कहा कि विधि अनुभाग द्वारा वर्ष 2021 में किए गए क्षमता से अधिक कार्य का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय है। वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी राजेश गुप्ता ने भी अपने दोनों विधि सहायकों के कार्य निष्पादन की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है।
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