30 जून तक बढ़ाया गया नियमित यात्री ट्रेनों का निरस्तीकरण

रद्द किए गए टिकटों पर मिलेगा पूरा रिफंड

21 मार्च 2020 के बाद के निरस्त टिकटों की शेष राशि भी वापस की जाएगी

कोविड-19 के मद्देनजर टिकट निरस्तीकरण और किराया रिफंड के संशोधित निर्देश जारी

मालगाड़ियों, समयसारिणीबद्ध पार्सल सेवाएं, श्रमिक और विशेष ट्रेनें यथावत चलती रहेंगी

कोविड-19 के दृष्टिगत रेलवे बोर्ड ने मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय गाड़ियों सहित नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं का निरस्तीकरण 30 जून 2020 तक विस्तारित कर दिया है। हालांकि मालगाड़ियों, समय-सारणीबद्ध पार्सल सेवाओं, श्रमिक विशेष ट्रेनों और 12 मई 2020 से शुरू हुई अन्य विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे बोर्ड द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया है कि 30 जून 2020 तक की नियमित यात्री ट्रेनों के सभी टिकटों के निरस्तीरकरण पर पूरा रिफंड दिया जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने कोविड-19 के कारण व्याप्त परिस्थिति के कारण टिकट निरस्तीकरण और किराया वापसी के संदर्भ में संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इन नए दिशा-निर्देशों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं:

क. 21.03.20 से बाद से यात्री सेवाओं के प्रारंभ होने तक के पीआरएस से प्राप्त टिकट/ई-टिकट (पहले से बुक किए गए) के लिए रिफंड नियमों में विशेष प्रावधान के तहत छूट।

1. रेलवे द्वारा पूर्णत: निरस्त ट्रेनें : पीआरएस काउंटर टिकट: यात्रा की तारीख (सामान्य 03 दिनों के बजाय) से 6 महीने तक टिकट जमा करने पर काउंटर पर रिफंड लिया जा सकता है।

2. ई-टिकट: ऑटो रिफंड : ऐसी ट्रेन जिनको रेल प्रशासन द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, पर यात्री यात्रा नहीं करना चाहते हैं

3. पहले से आरक्षित टिकटों के लिए विशेष प्रावधान के तहत पीआरएस काउंटर से प्राप्त और ई-टिकट दोनों के लिए पूर्ण रिफंड दिया जाएगा।

4. पीआरएस काउंटर टिकट: टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्रा की तारीख से 6 महीने के भीतर (सामान्य 03 दिनों के स्थान पर) स्टेशन पर भरी जा सकती है।

5. पूर्व निर्धारित 10 दिनों के सामान्य नियम के स्थान पर मुख्य दावा अधिकारी/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (दावा) के कार्यालय में टिकट रिफंड हेतु टीडीआर 60 दिनों तक जमा किया जा सकता है। यह ट्रेन चार्ट से मिलान के अधीन होगा।

6. ई-टिकट: ऑनलाइन निरस्तीकरण और धनवापसी सुविधा उपलब्ध है।

7. 139 के माध्यम से निरस्तीकरण: जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट निरस्त करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 06 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है।

ख.  दि 21.03.20 एवं उसके बाद की यात्रा अवधि के लिए पहले से आरक्षित टिकटों को निरस्त करने पर हुई कटौती की गई राशि की पूर्ण वापसी।

पीआरएस काउंटर टिकट: दि 21.03.20 एवं उसके बाद की यात्रा अवधि के लिए ऐसे यात्री जिन्होंने पहले से ही अपना टिकट निरस्त करवा लिया है, वे कैंसलेशन चार्ज की शेष राशि की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन जोन के मुख्य दावा अधिकारी / मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / रिफंड के कार्यालय में किए जा सकते है। निरस्तीकरण शुल्क की शेष राशि की वापसी के दावे के लिए यह आवेदन यात्रा की निर्धारित तिथि के 06 महीने के भीतर निर्धारित प्रारूप में किया जा सकता है।

ई-टिकट: निरस्त किए गए टिकटों की शेष राशि का रिफंड उन यात्रियों के उसी खाते में जमा किया जाएगा जिससे टिकट बुक किया गया था।

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत संपूर्ण देश भर में लॉकडाउन लागू है और इसको आगे विस्तारित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पार्सल विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है।

व्यापारीगण अपना जरूरी सामान पार्सल घरों से बुक करके भेज सकते हैं। पार्सल बुकिंग से जुड़ी जानकारी पार्सल कार्यालय, मंडल कार्यालय या कमर्शियल कंट्रोल से प्राप्त की जा सकती है।

यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रेल सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा हेतु तैनात रहेगा। इसी प्रकार निरन्तर कार्य करते हुए भारतीय रेल अपने यात्रियों को एक सुखद यात्रा का अनुभव देने के लिए सदैव प्रयासरत है।