April 27, 2020

कोविद-19 महामारी के दौरान भारतीय रेल द्वारा माल परिवहन हेतु घोषित की कई प्रोत्साहन योजनाएं

Indian Railways Head Quarters - Rail Bhawan, New Delhi.

कोविद-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने माल ग्राहकों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इन प्रोत्साहनों से देश के निर्यात को बढ़ावा मिलने से  अर्थव्यवस्था को सहायता  मिलेगी। इन प्रयासों से माल ग्राहकों को भौतिक रूप से शेड में जाने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामानों के लिए अपनी मांगों को पंजीकृत करने की सुविधा मिल सकेगी और इस प्रकार यह अधिक सुविधाजनक, तेज और पारदर्शी प्रक्रिया बनेगी।

डेमरेजव्हार्फेज और अन्य  शुल्कों  से छूट

कोविड महामारी के मद्देनजर, रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि माल / पार्सल यातायात में फोर्स मेज्यूर  के तहत डेमरेज, व्हार्फेज, स्टैकिंग, स्टैबलिंग चार्ज नहीं लगेंगे। इसी तरह कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी डिटेंशन चार्ज  और ग्राउंड  यूसेज चार्ज भी नहीं लागू होगा। ये दिशानिर्देश 22.03.2020 से 03.05.2020 तक लागू हैं।

फ्रेट फारवर्डर्सआयरन एंड स्टीलआयरन ओर और नमक के ट्रैफिक के मामले में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड (e-RD) और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन रेलवे रिसिप्ट  (eT-RR) सुविधा का विस्तार

मांग का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण (ई-आरडी) ग्राहकों को भौतिक रूप से माल शेड जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से माल की अपनी मांगों को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सरल, सुविधाजनक, त्वरित और पारदर्शी है।

रेलवे रसीद (ईटी-आरआर) का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, पेपरलेस ट्रांजेक्शन सिस्टम से एक कदम आगे है, जिसमें रेलवे रसीद भी उत्पन्न की जाती है और एफओआईएस के माध्यम से ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित की जाती है, और यहां तक कि माल की डिलीवरी भी ईटी-आरआर के ई-सरेंडर के माध्यम से दी जाती है। इससे ग्राहक को मांग पंजीकरण, माल की डिलीवरी लेने के लिएऔर आरआर/चालान प्राप्त करने के लिए माल शेड जाने आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

रेलवे रसीद (आरआर) के बिना माल प्राप्त करना

जहां तक संभव हो, ग्राहकों  को ईटी-आरआर का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि माल की डिलीवरी  लेने के लिए ओरिजिनल पेपर आरआर को गंतव्य बिंदुओं तक नहीं ले जाना पड़े। हालांकि कागज आरआर के मामले में भी, कंसाइनर (पार्टी भेजने वाली पार्टी) मूल स्टेशन पर नाम, पदनाम, आधार, पैन, जीएसटीआईएन जैसे कंसाइनर/रिसीवर का विवरण प्रदान करेगा जिसे वाणिज्यि कंट्रोल के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। टीएमएस में इन विवरणों के सत्यापन के बाद डिलीवरी दी जाएगी और इसके लिए इंडेमिनिटी नोट जमा करना, जिसमें यह कहा गया होगा कि कोई भी दावा उनकी जिम्मेदारी होगी और आरआर की स्कैन/फोटोकॉपी होगी। ये दिशानिर्देश 03.05.2020 तक मान्य हैं।

कंटेनर यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपाय

क.  खाली कंटेनरों और खाली फ्लैट की आवाजाही के लिए हॉलेज चार्जों को लागू ना करना:- कोविड-19  के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर, रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि 24.03.2020 से 30.04.2020 तक खाली कंटेनरों और खाली फ्लैट वैगनों की आवाजाही के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इससे न केवल भार्तीय रेल बल्कि निर्यात में वृद्धि से  अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देने की उम्मीद है।

ख. कंटेनर ट्रैफिक की सहायता के लिए चार्ज में हब और स्पोक प्रणाली के तहत छूट:- कंटेनरों को रेलवे टेलीस्कोपिक दर का लाभ देता है, जिसमें बीच में एक ब्रेक / ट्रांजिट प्वाइंट के साथ ट्रैफिक प्रारंभिक स्थान से गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इसे हब एंड स्पोक सिस्टम कहा जाता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत, पारगमन बिंदु के बीच का ब्रेक पांच दिनों तक सीमित है। कोरोना वायरस के प्रभाव के फलस्वरूप आईसीडी पर कार्गो की निकासी में देरी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने दिनांक 16.04.2020 से 30.05.2020 तक टेलीस्कोपिक लाभ प्राप्त करने के लिए सीमा को पांच दिनों से बढ़ा कर पंद्रह दिनों तक करने का निर्णय लिया है।

माल परिवहन के लिए छूट

रेलवे के पास ऐसे ग्राहकों के लिए ऐसे परिवहन उत्पाद / योजनाएँ हैं जो मानक लंबाई की रेक, दो आरंभिक प्वाइंट से प्रारंभ होने वाली रेक, दो गंतव्यों वाली रेक आदि की बुकिंग करना चाहते हैं।

ऑपरेटिंग ऑप्टिमाइजेशन की दृष्टि से दूरी प्रतिबंध आदि के साथ ये सभी छूट मालग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कोविड लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं :-

क. मिनी रेक के लिए दूरी प्रतिबंध 600 किमी था, जिसे इंट्रा ज़ोनल ट्रैफ़िक के लिए 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। अब इंटर जोनल और इंट्रा जोनल ट्रैफिक दोनों के लिए एक समान 1500 किलोमीटर की अनुमति दे दी गई है।

ख. इसी तरह, दो प्वाइंटों से प्रारंभ होने वाले रेकों के लिए एक दूरी का प्रतिबंध है जिसके तहत लीन सीज़न में दो लोडिंग पॉइंट पर 200 किमी से अधिक और पीक सीज़न 400 किमी से अधिक दूरी नही होनी चाहिए। यह व्यवस्था रेक के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है। पर अभी बिना किसी सीज़न के बंधन के, 500 किमी तक के लोडिंग पॉइंट के  दूरी प्रतिबंध की छूट दी गई है।

ग. इसके अलावा, ट्रेन लोड के लाभ के लिए निर्धारित संख्या में वैगनों को लोड किया जाना आवश्यक है अन्यथा यदि लोडेड वैगनों की संख्या इस संख्या से कम है तो बुकिंग वैगन-लोड दरों में की जाती हैं, जो थोड़ी अधिक होती हैं।

इस प्रावधान में भी बीसीएनएचएल वैगनों के संबंध में छूट दी गई है, ये एक प्रकार के कवर्ड वैगन हैं जिनको मुख्य रूप से बैग्ड कन्साइनमेंट जैसे खाद्यान्न, कृषि उपज अर्थात प्याज आदि के लिए उपयोग किया  जाता  हैं। आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उनके लदान को प्रोत्साहित करने के लिए इन में अब ट्रेन लोड के लाभ के लिए पहले की न्यूनतम संख्या 57 के स्थान पर अब 42 वैगनों को लोड किए जाने की छूट दी गई है।

पैरा 5 में ये सभी छूट 30.09.2020 तक मान्य हैं।