November 22, 2021

खंडवा स्टेशन पर बिना FSSAI लाइसेंस के बिना किया जा रहा कैटरिंग यूनिट्स का संचालन

अभी हाल ही में राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (#FSSAI) के नियमों से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैरपंजीकृत होम किचन से बिना लाइसेंस और बिना पंजीकरण के बिक्री करने पर पांच लाख कादंड और छह महीने की जेल की सजा हो सकती है।

यदि कोई व्यक्ति या खाद्य व्यवसाय संचालक – इस अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के तहत लाइसेंस से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर – स्वयं या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसे लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, निर्माता, बिक्री, स्टोर या बिना लाइसेंस के किसी भी खाद्य सामग्री का वितरण या आयात करता है, तो यह दंडनीय होगा।

FSSAI के नियमों के अनुसार, राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाल ही में सभी खाद्य व्यवसायों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, बिना लाइसेंस/पंजीकरण के घर का बना खाना बेचने वाले गैरपंजीकृत घरेलू रसोईयों को 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद की सजा भुगतना पड़ सकता है।

बिना लाइसेंस के व्यवसाय चलाने पर जुर्माना कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक (उप-धारा 2, FSSAI अधिनियम की धारा 31 के तहत लाइसेंसिंग योजना से छूट प्राप्त व्यवसाय मालिकों को छोड़कर) या तो स्वयं या उनकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसे लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो एक वैध एफएसएसएआई लाइसेंस के बिना संचालित होता है। छह महीने तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जो कि जुर्माना 5 लाख और कैद छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

दंड से बचने के लिए FSSAI लाइसेंस नवीनीकरण समय पर किया जाना चाहिए। नवीनीकरण लाइसेंस समाप्ति के 120 दिनों से पहले किया जाना चाहिए। FSSAI लाइसेंस की समाप्ति के 60 दिनों से पहले FSSAI लाइसेंस नवीनीकरण बिल में दिखाई देगा; इसलिए उसी समय खाद्य लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया जाता है।

तथापि इतने सारे नियमों को ताक पर रखकर भुसावल मंडल के वाणिज्य अधिकारियों के आंख-नाक-कान सब बंद हैं। जबकि आईआरसीटीसी को तो इसके लिए भरपूर फिक्स मोबदला मिलता है। ऐसे में रेलयात्रियों को मानक गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री कैसे उपलब्ध हो सकती है?

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