टिकट प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेल
भारतीय रेल ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वास्तविक यात्रियों को टिकट की निष्पक्ष पहुँच प्रदान की जाए। रेलवे प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए जनता से किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट करने का आग्रह किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
रेलवे सुरक्षा बल (#RPF) के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा, “माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिया गया निर्णय वास्तविक रेल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा में एक मील का पत्थर है। टिकटिंग प्रणाली के दुरुपयोग को रोकते हुए, यह निर्णय भारतीय रेल की टिकटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।”
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2025 को यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें टिकटिंग प्रणाली के दुरुपयोग को संबोधित किया गया और वास्तविक यात्रियों के लिए रेल टिकटों की निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित की गई।
अनधिकृत बुकिंग-एक सामाजिक अपराध
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय रेलवे टिकटों, विशेष रूप से उच्च मांग वाली सेवाओं जैसे तत्काल (#Tatkal) टिकटों और आरक्षित प्रवास, की अनधिकृत बल्क बुकिंग को एक “सामाजिक अपराध” के रूप में मान्यता देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनधिकृत तरीके से टिकटों की खरीद और आपूर्ति, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, एक आपराधिक कृत्य है।
यह निर्णय रेल अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अनाधिकृत टिकट खरीद और आपूर्ति को दंडनीय अपराध बनाता है।
रेलवे अधिनियम का विस्तार
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने रेलवे अधिनियम के दायरे का विस्तार करते हुए यह स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन ई-टिकट की खरीद और आपूर्ति भी अब इसमें शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उच्च मांग वाली टिकटों की जमाखोरी और उन्हें अधिक दाम पर बेचने वाले अनधिकृत ऑपरेटरों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा
इस निर्णय का प्रभाव व्यापक है। यह टिकट खरीद में अनियमितताओं पर रोक लगाते हुए, सिस्टम में विश्वास बहाल करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकृत एजेंट और व्यक्ति स्थापित नियमों के भीतर काम करें। यह निर्णय एक मजबूत संदेश देता है कि टिकटिंग प्रणाली के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यात्रियों के लिए सुविधा
रेलवे सुरक्षा बल (#RPF) ने जनता से किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अनियमितताओं की रिपोर्ट #RailMadad पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकती है।
डीजी/आरपीएफ ने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि रेलवे प्रणाली की अखंडता बनाए रखने और सभी के लिए निष्पक्ष और कुशल यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उनकी सतर्कता और प्रतिबद्धता जारी रहेगी।
यह निर्णय न केवल रेलवे की टिकटिंग प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने में मदद करेगा, बल्कि लाखों यात्रियों के लिए एक अधिक न्यायसंगत यात्रा अनुभव को भी बढ़ावा देगा।