बिड कैपेसिटी घोटाले में उत्तर रेलवे निर्माण संगठन अव्वल!
बिड कैपेसिटी की नीति सिर्फ ईपीसी कांट्रेक्ट्स में ही लागू होनी चाहिए -विशेषज्ञ
कौन है बिड कैपेसिटी घोटाले से रेलवे को हुए हजारों करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार?
बिड कैपेसिटी लागू करने के बाद क्या कान्ट्रैक्टर्स ने 30% भी काम पूरा किया या नहीं?
जांच हो कि कितने कांट्रेक्ट्स में ‘एलिजिबल कांट्रैक्टर्स’ को प्रतिस्पर्धा से बाहर होना पड़ा?
क्या है टेंडर जारी करते समय कंप्लीशन पीरियड एक-दो साल रखने के पीछे का औचित्य?
प्रतिस्पर्धा सीमित करके रेलवे को नुकसान पहुंचाने की भरपाई अधिकारियों से करवाई जाए
सुरेश त्रिपाठी
परंतु उत्तर रेलवे सहित लगभग सभी जोनल रेलों में सामान्य टेंडर्स में भी यह बिड कैपेसिटी लागू की जा रही है. इसका नमूना सीएओ/सी/इंजी./उ.रे. द्वारा टेंडर नं. 74-डब्ल्यू-6-193-डबल्यए/टीकेजे की ‘अंडरटेकिंग्स’ के पैरा 1.1.1 में ‘अवेलेबल बिड कैपेसिटी {एxएनएक्स2}-बी’ दिए जाने की बात कही गई है. जबकि वहीं टेंडर नं. 74-डब्ल्यू-1-1-502-ए-डब्ल्यूए-यूएमबी के पैरा नं. 1.1.1 में ‘अवेलेबल बिड कैपेसिटी- {4xएxएन-74-बी}’ कैटगरी रखी गई है. ऐसा ही कुछ गड़बड़-घोटाला टेंडर नोटिस नं. 268-डब्ल्यू/डिप्टी सीई/सी/यूएमबी, दि.16.11.2017 में भी किया गया है, जो कि दिल्ली मंडल के नरवाना-कुरुक्षेत्र सेक्शन में कुल 10 सिंगल लाइन लिमिटेड हाइट सब-वे बनाने के लिए जारी किया गया है, जिसकी कुल लागत 1544.63 लाख रुपये है.
बिड कैपेसिटी टेंडर प्रक्रिया के विशेषज्ञों और जानकारों का कहना है कि सबसे पहले उत्तर रेलवे में अब तक जारी किए गए सभी बिड कैपेसिटी वाले टेंडर्स की गहन विजिलेंस और सीबीआई जांच होना जरूरी है, क्योंकि इन टेंडर्स में ठेकेदारों के हिसाब से बिड कैपेसिटी सेटिंग का बड़ा खेल किया जा रहा है, जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी ठेकेदार को पास, तो किसी ठेकेदार को फेल किया जा रहा है. उनका कहना है कि जब उत्तर रेलवे में 20 करोड़ से अधिक का कोई भी कार्य अब तक कभी भी चार साल अथवा पूर्व निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं हुआ, तो बिड कैपेसिटी लगाकर और कंप्लीशन पीरियड को 12 से 18 महीने रखकर प्रतिस्पर्धा (कम्पटीशन) को कम या सीमित करने का क्या औचित्य है? उन्होंने इस सबके पीछे की मिलीभगत का पता लगाए जाने की मांग भी की है.
उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे के इस बिड कैपेसिटी घोटाले की जांच में यह भी देखा जाना बहुत जरूरी है कि कितने कांट्रेक्ट्स में ‘एलिजिबल कांट्रैक्टर्स’ को सिर्फ बिड कैपेसिटी के कारण कम्पटीशन से बाहर होना पड़ा है? उनका कहना है कि उत्तर रेलवे के इस बिड कैपेसिटी घोटाले में जांच का एक विषय यह भी होना चाहिए कि इस घोटाले के कारण रेलवे को हुए हजारों करोड़ रुपए के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी भरपाई संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों से करवाई जाएगी?
जानकारों का कहना है कि जब रेलवे के निर्माण, ओपन लाइन, इलेक्ट्रिकल, एसएंडटी जैसे अन्य विभागों में आपसी तालमेल न होने से इनके काम पांच साल अथवा पूर्व निर्धारित समय-सीमा में कभी-भी पूरे नहीं होते हैं, तो टेंडर जारी करते समय इनका कंप्लीशन पीरियड एक-दो साल रखने के पीछे का औचित्य क्या है? उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे के इस बिड कैपेसिटी घोटाले के सभी टेंडर्स की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और इसमें प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाले सभी दोषी अधिकारियों से रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई करवाई जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर रेलवे के अलावा भी अन्य जोनल रेलों के निर्माण संगठनों द्वारा भी इस तरह के किए गए कार्यों/कृत्यों की जांच और दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
इसके साथ ही कार्य संपादन के दौरान प्रारंभिक सर्वे के अनुरूप प्रस्तावित रेल लाइन एलाइनमेंट से अलग त्रुटिपूर्ण हुए निर्माणों की भी जांच करके संबंधित ठेकेदारों से ही दंड स्वरूप उक्त निर्माणों को ठीक करवाया जाना चाहिए. जानकारों का कहना है कि ठेकेदारों के त्रुटिपूर्ण कार्य संपादन को स्वीकार करके उनके पक्ष में अप्रूव्ड एल-सेक्शन में टेंपरिंग कर नया एलाइनमेंट रिवर्स गोलाई एल-सेक्शन में डालकर कार्य निर्माण करवाने वाले अधिकारियों से भी उसका औचित्य पूछा जाना चाहिए और दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, ताकि रेलवे बोर्ड के अप्रूवल के बिना कोई ऐसा कृत्य न करे.
इसके अलावा यदि प्रारंभिक सर्वे गलत एलाइनमेंट पर प्रस्तावित था, तो सर्वेक्षण करने वाले संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों पर करवाई होना अत्यंत जरूरी है. अंशतः सुधार या त्रुटि तो स्वभाविक मानी जा सकती है, लेकिन यदि रिवर्स गोलाई बाद में डाली गई है, तो यह एक अक्षम्य अपराध है. नई लाइन की वास्तविक समय-सीमा पर ही बिल्डिंग, एफओबी, शेड इत्यादि का निर्माण किया जाना चाहिए. किसी भी नई लाइन के निर्माण में एक वर्ष से अधिक पूर्व में किए गए या कराए जा रहे बिल्डिंग निर्माण/प्लेटफार्म के ऊपर एफओबी, शेड, बेंच, टॉप सरफेस पर कंक्रीटिंग, टाइल्स, ग्रेनाइट वर्क आदि के फंड के उपयोग का औचित्य भी संबंधित अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए, ताकि विश्व बैंक या अन्य स्रोतों से लिए गए लोन एवं ब्याज का जस्टिफिकेशन और दंड निर्धारित हो सके.
बिड कैपेसिटी टेंडर प्रक्रिया के जानकारों का कहना है कि उत्तर रेलवे निर्माण संगठन में कम्पटीशन सीमित करने सहित उपरोक्त प्रकार की सभी गतिविधियों की सीबीआई से जांच कराए जाने के साथ ही सभी जोनल रेलों में भी ऐसी कार्य-विधियों की गहराई से जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि इनमें करोड़ों-अरबों रुपये के रेल राजस्व की हानि हुई है और संबंधित अधिकारियों एवं तमाम ठेकेदारों ने रेलवे एवं देश की जनता की गाढ़ी कमाई को पूरी मनमानी से लूटा है. इसकी भरपाई उन्हीं से करवाई जाए. उनका यह भी कहना है कि उत्तर रेलवे निर्माण संगठन में पिछले पांच-दस सालों के दरम्यान पदस्थ रहे सभी अधिकारियों की ज्ञात-अज्ञात संपत्ति सहित उनके समस्त आय-व्यय की विस्तृत जांच की जानी चाहिए.